Arunachal    अरुणाचल : अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिला प्रशासन ने सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक समुदायों और व्यक्तियों से जबरन धन उगाही के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की है, तथा ऐसी गतिविधियों को कानून के तहत अवैध और दंडनीय घोषित किया है।जिला मजिस्ट्रेट सी.आर. खम्पा ने जिले में दान की आड़ में बेईमान व्यक्तियों और संगठनों - पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों - द्वारा धन उगाही की रिपोर्ट के बाद यह आदेश जारी किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पहले भी इस तरह के जबरन संग्रह को गैरकानूनी बताया है, तथा इस आदेश का उद्देश्य जबरन वसूली पर अंकुश लगाना और सार्वजनिक शांति और सौहार्द बनाए रखना है।
निर्देश में किसी भी जबरन धन की मांग को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है तथा चेतावनी दी गई है कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त या उन्हें बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।नामसाई जिले के सभी पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों को सतर्क रहने और अपराधियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।इसके अतिरिक्त, सरकारी अधिकारियों, व्यापार मालिकों और व्यक्तियों से आग्रह किया गया है कि वे जबरन दान संग्रह या जबरन वसूली के किसी भी मामले की सूचना निकटतम पुलिस थाने को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।नामसाई प्रशासन का यह दृढ़ रुख कानून और व्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, तथा सभी निवासियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करता है।
Tags: