नाबालिग से रेप के आरोप में 24 साल के युवक को 10 साल की जेल

(POCSO) के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा

Update: 2022-05-12 06:45 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।अदालत ने लोंगडिंग जिले के चानू गांव के मूल निवासी रंगफा रंखम (24) को पोक्सो अधिनियम की धारा 04 के तहत नाबालिग पर 'प्रभेदक यौन हमले' के लिए दोषी ठहराया।अधिकारियों ने कहा कि यह घटना 03 मई, 2019 को लोंगडिंग जिले के दूसरे नाला क्षेत्र के पास हुई, जब रंखम ने पीड़िता को अपनी कार में खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया।

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी उसे कार से बाहर फेंक कर फरार हो गया।इसके बाद पीड़िता ने अपने दोस्त को फोन किया जो बाद में उसे लेने आया और घर छोड़ गया।अगले दिन पीड़िता के भाई द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई और लोंगडिंग पुलिस स्टेशन में रंखम के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 04 के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 363/376 (2) (i) के तहत मामला दर्ज किया गया।सब-इंस्पेक्टर जे वांगसा ने मामले की जांच की और बाद में चार्जशीट दाखिल की।
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