वाईएसआर बीमा पंजीकरण की आखिरी तारीख 7 जून
1 जुलाई, 2021 को इस योजना की शुरुआत की थी। तब से, राज्य भर में 1.32 करोड़ परिवारों की मदद के लिए वाईएसआर बीमा पंजीकरण प्रक्रिया हर साल की जा रही है।
विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. के.एस. जवाहर रेड्डी ने आदेश दिया है कि सभी कलेक्टर 7 जून तक वाईएसआर बीमा के तहत पात्र लोगों का पंजीकरण पूरा करें।
इसी के अनुसार एक जुलाई से लागू होने वाली इस योजना के तहत सभी ग्राम और वार्ड सचिवालय के स्वयंसेवकों द्वारा लाभार्थियों की पहचान कर उनका नामांकन किया जा रहा है.
वाईएसआर बीमा के तहत, 18-50 वर्ष की आयु के पात्र परिवारों के प्रमुखों का बीमा राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए जा रहे प्रीमियम से किया जाता है। यदि इस आयु के बीच परिवार के किसी भी बीमित मुखिया की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, तो उसे या उसके परिजनों को 1 लाख का भुगतान किया जाता है। हालांकि, अगर मुखिया की अप्राकृतिक मौत हो जाती है, जैसे दुर्घटना में, या स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है, तो बीमा कंपनी जीवित परिवार को 5 लाख का भुगतान करती है।
जवाहर रेड्डी ने कहा कि यह योजना सीधे सरकार द्वारा ग्राम और वार्ड सचिवालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने वाईएसआर बीमा योजना को लागू करने के लिए बजट में 372 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है।
सीएस ने कहा कि मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने 1 जुलाई, 2021 को इस योजना की शुरुआत की थी। तब से, राज्य भर में 1.32 करोड़ परिवारों की मदद के लिए वाईएसआर बीमा पंजीकरण प्रक्रिया हर साल की जा रही है।