Visakhapatnam सीबीआई कोर्ट ने सेल के पूर्व एजीएम को 3 साल की कैद की सजा सुनाई
Hyderabad हैदराबाद: विशाखापत्तनम की CBI कोर्ट ने मंगलवार को स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के ब्रांच ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग के उस समय के रीजनल मैनेजर रागम किशोर को आय से ज़्यादा संपत्ति (DA) के मामले में तीन साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
किशोर कोलकाता में SAIL के असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे। CBI ने 17 जुलाई, 2001 को केस दर्ज किया था।
आरोप है कि 1 जनवरी, 1988 से 19 अप्रैल, 2000 के बीच, SAIL में अलग-अलग पदों पर सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम करते हुए, किशोर के पास अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 60.25 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से ज़्यादा थी, जिसका वह ठीक से हिसाब नहीं दे सके।
जांच पूरी होने के बाद CBI ने 5 अगस्त 2003 को चार्जशीट फाइल की। कोर्ट ने ट्रायल के बाद आरोपी को दोषी ठहराया और उसी हिसाब से सज़ा सुनाई।