एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट ने शुक्रवार को चंद्रबाबू नायडू की हिरासत याचिका पर अपना फैसला सुनाया और नायडू को दो दिन की पुलिस हिरासत दे दी। अदालत ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है और उच्च न्यायालय द्वारा रद्द याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक इंतजार किया है।
जैसे ही हाई कोर्ट ने रद्दीकरण याचिका खारिज की, एसीबी ने कुछ देर पहले अपना फैसला सुनाया। एसीबी कोर्ट ने सीआईडी से पूछा है कि वे नायडू से कहां पूछताछ करेंगे तो जांच एजेंसी ने कहा कि वे राजमुंदरी जेल में ही जांच करेंगे. अदालत ने सीआईडी को तीन वकीलों की मौजूदगी में सुबह 9.30 बजे से शाम 5 बजे तक नायडू से पूछताछ करने का निर्देश दिया।
इस बीच, चंद्रबाबू नायडू के वकील हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट जाने और हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि वह इस समय मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि सीआईडी ने जानकारी एकत्र की है। इसमें कहा गया कि सीआईडी को पारदर्शी तरीके से जांच करने की इजाजत दी जानी चाहिए.