विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एपी फाइबरनेट मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मामला APCID द्वारा 9 सितंबर, 2021 को दर्ज किया गया था और सितंबर में नायडू का नाम आरोपी के रूप में शामिल किया गया था।
सीआईडी के अनुसार, पिछली टीडीपी सरकार ने कथित तौर पर अपनी पसंद की कंपनी को 330 करोड़ रुपये के एपी फाइबरनेट प्रोजेक्ट के चरण -1 के लिए कार्य आदेश आवंटित करने के लिए निविदा प्रक्रिया में हेरफेर किया था। महाधिवक्ता एस श्रीराम ने अदालत से याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने का आग्रह किया। नायडू के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मामले में किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं की है.