Tirupati: SC ने 'गलत जानकारी' फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

SC ने 'गलत जानकारी' फैलाने

Update: 2026-03-13 07:00 GMT

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में उन लोगों या संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन पर आरोप है कि वे पोस्टरों या सार्वजनिक बयानों के ज़रिए तिरुमाला लड्डू विवाद के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं।

शीर्ष अदालत ने 4 अक्टूबर, 2024 को, तिरुपति लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होने के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यों वाली एक स्वतंत्र SIT का गठन किया था, ताकि "करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत किया जा सके।" साथ ही, अदालत ने यह भी साफ कर दिया था कि अदालत को "राजनीतिक अखाड़े" के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि इस मामले में एक आपराधिक केस दर्ज किया जा चुका है और जांच जारी है।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता या कोई भी अन्य इच्छुक व्यक्ति, यदि उनके पास कोई सामग्री है, तो उसे जांच एजेंसी को सौंप सकता है, ताकि जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सके।
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