आंध्र में अफवाहों और नफरत फैलाने वालों से निपटा जाएगा: सीआईडी चीफ
तथ्यों को गलत ठहराना और अफवाह फैलाना कानून के खिलाफ है।
आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (CID) के प्रमुख पीवी सुनील कुमार अक्सर सोशल मीडिया अपराधों पर एजेंसी की कार्रवाई के लिए चर्चा में रहते हैं। सीआईडी द्वारा राज्य में हर बार गिरफ्तारी की जाती है - 2020 से अब तक कुल 146 लोगों को गिरफ्तार किया गया है - विपक्ष उनसे सवाल करता है और आरोप लगाता है कि जांच एजेंसी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। सुनील कुमार आज राज्य में एक घरेलू नाम है, इतना ही नहीं विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सवाल कर रही है कि एक सीआईडी प्रमुख अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत इतना लोकप्रिय क्यों और कैसे हो गया है। इस साक्षात्कार में, सुनील कुमार टीएनएम से प्रश्न लेते हैं और बताते हैं कि उन्हें क्यों लगता है कि सीआईडी अपना काम अच्छी तरह से कर रही है - एक ऐसा काम जिसके लिए एजेंसी तैयार है। पेश हैं इंटरव्यू के अंश।
आंध्र प्रदेश में, बहुत बार, हम सीआईडी को सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और आम आदमी पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए चाबुक मारते हुए सुनते हैं। सोशल मीडिया साइबर अपराधों में अचानक वृद्धि क्यों हो रही है?
इस डोमेन में वर्तमान में आंध्र प्रदेश में दर्ज किए जा रहे मामलों की संख्या समस्या की भयावहता का कोई संकेतक नहीं है। यह केवल हिमशैल का एक सिरा है। आज, सोशल मीडिया बदनामी के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया है और यह लोगों को सोशल मीडिया का अपनी मर्जी और पसंद के अनुसार उपयोग करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। स्मार्टफोन सस्ते में उपलब्ध हैं और कई अन्य देशों की तुलना में डेटा बहुत अधिक किफायती है। भारत में तीन चीजें हैं जिनमें हर किसी की दिलचस्पी है-मनोरंजन, क्रिकेट और राजनीति। हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर बात पर कमेंट पास करने और अपनी राय साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर कर रहा है। इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अक्सर बीमार करने वाली होती है।
हाल के दिनों में जिस तरह से लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल दुरुपयोग और राजनीतिक प्रचार के लिए करते हैं, उसमें गिरावट आई है। प्रारंभ में, लोग कानून से अनभिज्ञ थे। आज, कई लोगों ने महसूस किया है कि कानून तोड़ने के लिए उन पर मामला दर्ज किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है कि तथ्यों को गलत ठहराना और अफवाह फैलाना कानून के खिलाफ है।