विजयवाड़ा: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को AP शराब ट्रांसपोर्ट घोटाले के मामले में AP स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर डी. वासुदेवा रेड्डी और कासीरेड्डी राजशेखर रेड्डी की अग्रिम ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि दोनों आरोपी अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) की कस्टडी में हैं। वकीलों का दावा था कि उनके क्लाइंट्स को परेशान करने के लिए शराब ट्रांसपोर्ट घोटाले में एक नया केस दर्ज किया गया था।

वकीलों ने दलील दी कि जब उनके क्लाइंट्स पर दर्ज पहले मामले में वे ज्यूडिशियल कस्टडी में थे, तब उनसे पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस कस्टडी में नहीं लिया गया था। बाद में, एक नया केस दर्ज किया गया और इसका मकसद दोनों को पूछताछ के लिए कस्टडी में लेना था।

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