New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने तिरुपति 'लड्डू प्रसाद' में मिलावट के बारे में कथित मानहानिकारक प्रकाशनों के खिलाफ तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के पूर्व चेयरमैन वाई वी सुब्बा रेड्डी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

रेड्डी, जो जून 2019 से अगस्त 2023 तक TTD की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, ने प्रतिवादियों (संगठनों, प्रकाशकों और कथित मानहानिकारक लेखों के लेखकों) के खिलाफ अस्थायी रोक लगाने के आदेश के लिए कोर्ट का रुख किया था।

रेड्डी की याचिका में कहा गया है, "प्रतिवादियों ने ऐसे मानहानिकारक बयान दिए हैं, जिसमें वादी पर तिरुमाला के भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के लिए घी की खरीद में गलत काम करने का आरोप लगाया गया है, जो हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोगों के लिए सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है।"

23 दिसंबर के एक आदेश में, जस्टिस अमित बंसल ने कहा, "यह अच्छी तरह से तय है कि एकतरफा अंतरिम रोक केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है।"

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