सुप्रीम कोर्ट: आंध्र प्रदेश सरकार ने संपत्ति के तेजी से बंटवारे के लिए दायर की याचिका
नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश राज्य ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर तेलुगू राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल्द से जल्द संपत्ति और देनदारियों के बंटवारे की मांग की है। राज्य ने राज्यों के बीच संपत्तियों के त्वरित विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी मांगे हैं। राज्य ने दो नवगठित राज्यों के बीच संपत्ति और देनदारियों के विभाजन की मांग के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अधिकारों के साथ-साथ अपने लोगों के कारणों के साथ-साथ अपने स्वयं के अधिकारों के प्रतिनिधित्व के लिए न्यायालय का रुख किया है। . दलील के अनुसार संपत्ति और देनदारियों का विभाजन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत किया गया है, लेकिन संपत्ति का वास्तविक विभाजन आज तक शुरू नहीं हुआ है। याचिका में दावा किया गया है कि अनुसूची-9 (91 संस्थान) और अनुसूची-10 (142 संस्थान) में निर्दिष्ट एक भी संस्थान की संपत्ति और देनदारियों को राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया है।