कौशल विकास घोटाला: भास्कर का रिमांड मामला, AP हाईकोर्ट ने ACB कोर्ट के आदेश को किया खारिज
इस आदेश के खिलाफ सीआईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अमरावती : आंध्र प्रदेश कौशल विकास मामले को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका में गुरुवार को जांच विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया गया. उच्च न्यायालय ने जीवीएस भास्कर की गिरफ्तारी में विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।
जहां एसीबी कोर्ट ने भास्कर की रिमांड निलंबित कर दी, वहीं सीआईडी ने आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीआईडी की ओर से एएजी पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने दलीलें पेश कीं। हालांकि.. यह स्पष्ट करते हुए कि इस मामले में धारा 409 लागू है.. हाईकोर्ट ने एसीबी कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।
इस बीच, पिछली सरकार में कौशल विकास निगम में अनियमितताओं का मामला दर्ज करने वाली सीआईडी ने नोएडा में भास्कर को गिरफ्तार किया और उसे ट्रांजिट वारंट पर विजयवाड़ा कोर्ट लाया गया. हालांकि विजयवाड़ा सीआईडी कोर्ट ने इस मामले में भास्कर की रिमांड खारिज कर दी थी। कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अगर सीआईडी अधिकारी भास्कर से पूछताछ करना चाहते हैं तो 41-ए सीआरपीसी के तहत ऐसा कर सकते हैं। इस आदेश के खिलाफ सीआईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।