SC ने चंद्रबाबू के खिलाफ CID ​​मामलों को CBI को सौंपने की याचिका खारिज की

Update: 2025-01-28 12:02 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ सीआईडी ​​मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के वकील बी. बलैया द्वारा दायर याचिका में सात चल रहे मामलों को सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी, जिसमें सीआईडी ​​की निष्पक्षता पर चिंता जताई गई थी।

न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर कड़ी असहमति जताते हुए इसे "पूरी तरह से झूठा" करार दिया। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि याचिका के बारे में आगे कोई भी टिप्पणी करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

जब वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह बलैया की ओर से बहस करने के लिए तैयार हुए, तो न्यायमूर्ति त्रिवेदी की हताशा स्पष्ट हो गई। पीठ ने टिप्पणी की, "क्या आप भी ऐसी याचिकाओं पर बहस करेंगे?", जिससे उन्हें इस बात पर अविश्वास हो रहा था कि कोई वरिष्ठ वकील ऐसे मामलों में शामिल होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, और संबंधित पक्षों को मामले पर आगे कोई टिप्पणी न करने का निर्देश दिया।

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