मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम मामले में राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पिछली सरकार द्वारा चंद्रबाबू को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तत्कालीन वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि सरकारी वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को सूचित किया कि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।