सज्जला परिवार ने ज़मीन जब्त करने के मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की
विजयवाड़ा: वाईएसआरसीपी नेता सज्जला रामकृष्ण रेड्डी के परिवार के सदस्यों ने वाईएसआर कडप्पा जिले के सीके दिन्ने मंडल में उनकी 63.72 एकड़ जमीन जब्त करने के खिलाफ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जिला कलेक्टर श्रीधर चेरुकुरी ने 21 मई, 2025 को जमीन जब्त करने का आदेश दिया।
सज्जला संदीप रेड्डी, भागीरथी, जनार्दन रेड्डी, विजयकुमारी और वाई सत्य संदीप रेड्डी सहित याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर के आदेश को रोकने की मांग की है, जिसमें उनकी 201.17 एकड़ कृषि भूमि में अवैध हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया है। उच्च न्यायालय गुरुवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।
परिवार का दावा है कि विरासत में मिली और आंशिक रूप से खरीदी गई यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में कृषि के रूप में दर्ज है, जिसका समर्थन पट्टादार पासबुक और पंजीकृत विलेखों से होता है। उनका तर्क है कि अधिकारियों ने इसे गलत तरीके से वन भूमि के रूप में वर्गीकृत किया है, जबकि राजस्व और वन विभागों के संयुक्त सर्वेक्षण में पुष्टि की गई है कि यह वन सीमा के बाहर है।
याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम करने और रिकॉर्ड तथा कर भुगतान की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जमीन पर बने घरों और नौकरों के क्वार्टरों के लिए स्वीकृत परमिट हैं।