Rajamahendravaram (East Godavari District) राजमहेंद्रवरम (पूर्वी गोदावरी जिला): जिला कलेक्टर पी प्रशांति ने पोलावरम लेफ्ट कैनाल भूमि अधिग्रहण कार्यालय Polavaram Left Canal Land Acquisition Office के चार कर्मचारियों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।कर्मचारियों ने बिना पूर्व अनुमति के या उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाए बिना दस्तावेज जलाए थे।रविवार को कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यह कार्रवाई ड्यूटी में गंभीर चूक के कारण की गई है। इसके अलावा, घटना के संबंध में दो उप तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
निलंबित किए गए कर्मचारियों में वरिष्ठ सहायक के नुकाराजू और करम बेबी, विशेष राजस्व निरीक्षक के कलाज्योति और कार्यालय अधीनस्थ के राजशेखर शामिल हैं। उप तहसीलदार ए कुमारी और ए सत्यदेवी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।कलेक्टर ने कहा कि दौलेश्वरम स्थित कार्यालय में दस्तावेजों को जलाने की घटना को गंभीरता से लिया गया है।
उन्होंने बताया कि राजमहेंद्रवरम राजस्व प्रभागीय अधिकारी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच Preliminary investigation में पता चला है कि जलाए गए दस्तावेज गैर-जरूरी थे और संबंधित कर्मचारी अभी भी अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरत रहे थे, जिसके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। मामले की व्यापक जांच जारी है। कलेक्टर ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में फाइलों के रख-रखाव और संरक्षण को सर्वोच्च महत्व देने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इस घटना के बाद, डिप्टी कलेक्टर के वेदवल्ली ने दौलेस्वरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और अपराध संख्या 211/2024 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 326 (एफ) के साथ धारा 3(5) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया।