दिल्ली आबकारी नीति मामले में राघव मगुंटा को जमानत
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राघव मगुन्टा को जमानत
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राघव मगुन्टा को जमानत दे दी.
मगुन्टा ने जमानत अर्जी के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें कहा गया था कि उनकी दादी बीमार हैं और उन्हें उनके साथ रहना होगा। हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने इस साल 10 फरवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मगुन्टा को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि वह कम से कम 180 करोड़ रुपये के अपराध की आय के कब्जे, उपयोग, हस्तांतरण आदि की विभिन्न गतिविधियों में शामिल था।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि मगुनता पूर्ववर्ती दिल्ली आबकारी नीति के अनियमित निर्माण और कार्यान्वयन के लाभार्थियों में से एक था और वह 'साउथ ग्रुप' का भी हिस्सा था, जिसने अग्रिम रूप से 'किकबैक' के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।