अमरावती : आंध्र प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस नियुक्तियों में होमगार्ड को आरक्षण दिया जाएगा. गृह मंत्रालय ने सिपाही की नौकरियों में आरक्षण लागू करने के लिए 'आंध्र प्रदेश पुलिस नियम 1999' में संशोधन का आदेश ऐसे समय में जारी किया है, जब राज्य सरकार 6,500 पदों को भरने की तैयारी कर रही है। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे राज्य में 15,000 होमगार्डों को कांस्टेबल नियुक्तियों में 5% से 25% के श्रेणी-वार आरक्षण के साथ लाभ होगा।
इसके अलावा पुलिस भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया गया है और अधिक होमगार्ड के लिए आरक्षण किया गया है। पुलिस विभाग में सिविल, आर्म्ड रिजर्व (एआर), एपीएसपी, एसएआर सीपीएल, कांस्टेबल, संचार, फिटर-इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और ड्राइवर के पदों पर होमगार्ड के लिए आरक्षण किया गया है।
सिविल, एआर और संचार विभागों में महिला और पुरुष कांस्टेबलों के पदों को भरने के लिए आरक्षण लागू किया गया है। एपीएसपी, एसएआर सीपीएल, फिटर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स और ड्राइवर श्रेणियों में पुरुष कांस्टेबल के पद भरे गए हैं।
वाईएसआरसीपी सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अक्टूबर 2019 में होमगार्ड के वेतन को 18,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 21,300 रुपये कर दिया।