नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में मां-बाप को उम्रकैद की सजा
यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के विशेष संरक्षण (POCSO) कोर्ट ने शुक्रवार को एक दंपति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई
यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के विशेष संरक्षण (POCSO) कोर्ट ने शुक्रवार को एक दंपति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 45 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 35 वर्षीय पत्नी के सहयोग से अपनी बेटी से बलात्कार करने का दोषी ठहराया।
दोषियों को पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट सहित गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी बनाया गया था। न्यायाधीश ने कहा, "इस तरह के जघन्य अपराध में शामिल अन्य बदमाशों को रोकने के लिए अपराध के लिए अनुकरणीय दंड की आवश्यकता है।" उस समय 13 साल की नाबालिग बेटी ने अपने माता-पिता के खिलाफ 3 नवंबर, 2018 को पालमनेर शहरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था।