विजयवाड़ा: हाई कोर्ट ने बुधवार को गुंटूर पुलिस को फटकार लगाई क्योंकि वे 10वीं कक्षा की एक लड़की का पता नहीं लगा पाए जो लगभग तीन महीने से लापता है। कोर्ट ने DGP को आदेश दिया कि वे गुरुवार को लड़की को कोर्ट में पेश करें।

जस्टिस बट्टू देवानंद और जस्टिस गेदेला तुहिन कुमार की बेंच ने लड़की के पिता वासु (जो गुंटूर के एक बिजनेसमैन हैं) द्वारा दायर 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। लड़की 10 जून को ट्यूशन के लिए घर से निकलने के बाद लापता हो गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील डी.वी. शशिधर ने कोर्ट को बताया कि शेख जान सैदा उर्फ ​​रब्बानी ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम के ज़रिए लड़की को फंसाया था, जिसके बाद वह 200 ग्राम सोना और 1 लाख रुपये नकद लेकर चली गई थी।

संदिग्ध की बाइक की जानकारी, नेल्लोर में फोन की खरीद, कोयंबटूर में लॉज में ठहरने और केरल व हैदराबाद से यात्रा के रास्तों जैसे सबूत होने के बावजूद, पुलिस 80 दिनों तक उसका पता नहीं लगा पाई। संदिग्ध ने इंस्टाग्राम पर पुलिस को उसे पकड़ने की चुनौती भी दी थी।

 

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