तेलंगाना : विवेका हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मामले में ए1 रहे एरा गांगीरेड्डी की जमानत रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने गांगीरेड्डी को 5 मई तक सीबीआई कोर्ट के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया था। आदेश दिया गया कि अगर वे इस दौरान सरेंडर नहीं करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
सीबीआई ने उच्च न्यायालय को बताया कि गंगारेड्डी बाहर थे और गवाहों को धमका रहे थे। कोर्ट को बताया गया कि विवेका की हत्या का मामला नाजुक दौर में है...गंगारेड्डी बाहर होंगे तो गवाह प्रभावित होंगे. सीबीआई ने हाई कोर्ट से गांगीरेड्डी की जमानत रद्द करने की मांग की है। हाई कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों से सहमत होते हुए गंगारेड्डी की जमानत रद्द कर दी थी। गांगीरेड्डी को 5 तारीख को सीबीआई कोर्ट के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।