बच्चों के आधार नामांकन के लिए नया नियम
उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
अमरावती: आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने बच्चों को आधार कार्ड जारी करने के लिए आवेदन पत्र में उनके माता-पिता की आधार संख्या अनिवार्य करने का निर्णय लिया है. इसमें कहा गया है कि माता-पिता दोनों के आधार नंबर के पंजीकरण के साथ ही दोनों माता-पिता में से किसी एक को अपने आधार बायोमेट्रिक के साथ मंजूरी देनी होगी। इस संबंध में केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के यूआईडीएआई विभाग के उप निदेशक प्रभाकरन ने आदेश जारी किए हैं।
आयु के अनुसार आवेदन पत्र
► पांच साल से कम उम्र के बच्चों को नए आधार कार्ड जारी करने या आधार में अपने विवरण को अपडेट करने के लिए एक तरह के आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
► यूआईडीएआई ने पांच से 18 वर्ष की आयु वालों के लिए एक अलग नमूना आवेदन फॉर्म जारी किया है।
► 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए अन्य प्रारूप में आवेदन पत्र होगा।
► इस संबंध में यूआईडीएआई ने नवीनतम निर्देशों के साथ तीन प्रकार के आवेदन पत्रों के नमूने जारी किए हैं।
► जब इस महीने की 15 तारीख से इन तीन तरह के आवेदन फॉर्म की व्यवस्था लागू हुई तो आवेदन फॉर्म को सभी भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।