हत्या के आरोपी MLC अनंत बाबू की ज़मानत याचिका खारिज

Update: 2026-06-05 06:31 GMT

काकीनाडा: प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत केस की सुनवाई के स्पेशल जज और SCs और STs (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट के इंचार्ज स्पेशल जज-कम-प्रिंसिपल सेशंस जज, राजमहेंद्रवरम, एल. वेंकटेश्वर राव ने गुरुवार को AP स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर अनंत सत्य उदय भास्कर राव उर्फ ​​अनंत बाबू की बेल पिटीशन खारिज कर दी।

अनंत बाबू को 23 मई, 2022 को काकीनाडा की सर्पवरम पुलिस ने अपने एक्स-ड्राइवर वेधी सुब्रह्मण्यम, जो एक दलित युवक था, की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने MLC को कुछ शर्तों पर बेल दी थी और अनंत बाबू 12 दिसंबर, 2022 को स्पेशल कोर्ट द्वारा लगाई गई सभी बेल शर्तों का पूरी तरह से पालन कर रहे थे।

बेल पिटीशन देते हुए, MLC के वकील एम. रवि कुमार ने स्पेशल जज और प्रिंसिपल सेशंस जज से अनंत बाबू को बेल देने की अपील की। रवि कुमार ने कहा कि सर्पवरम पुलिस ने MLC के खिलाफ झूठा केस किया है। उन्होंने कहा कि पिटीशनर का क्राइम के आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है।

हालांकि, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मुप्पल्ला सुब्बा राव ने कहा कि चूंकि केस अंडर ट्रायल है, इसलिए आरोपी को बेल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने पहले भी बेल की शर्तों को तोड़ा है।

इसके बाद, जज वेंकटेश्वर राव ने कहा कि अनंथा बाबू को बेल देने का कोई कारण नहीं है और पिटीशन खारिज कर दी।

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