Vijayanagaram विजयनगरम: विजयनगरम में पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जिला एसपी वकुल जिंदल ने सोमवार को बताया कि पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के नागमणि ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने भोगापुरम थाने में 2020 में दर्ज मामले में दोषी पर 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एसपी के मुताबिक, भोगापुरम मंडल के महाराजुपेटा में बी फार्मेसी की पढ़ाई करने के लिए एक नाबालिग लड़की कॉलेज में दाखिल हुई थी और अन्य छात्रों के साथ एक कमरे में रह रही थी।
फेसबुक के जरिए उसकी जान-पहचान मन्यम जिले के कोठावलासा निवासी 22 वर्षीय आरोपी पदगा साई मनोज कुमार से हुई। मनोज कुमार ने उससे शादी करने का वादा किया और उसका यौन शोषण किया। बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने भोगापुरम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसने पोक्सो मामले के तहत मामला दर्ज किया। डीएसपी बी मोहना राव और पी वीरंजनया रेड्डी ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की। पोक्सो मामले के विशेष सरकारी वकील मावुरी शंकर राव ने पुलिस की ओर से दलीलें रखीं। आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के अवसर पर एसपी जिंदल ने पीड़िता को न्याय दिलाने में पुलिस अधिकारियों और अभियोजन टीम के प्रयासों की सराहना की।