अमरावती (आईएएनएस)। तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव नारा लोकेश मंगलवार को अमरावती इनर रिंग रोड संरेखण मामले में पूछताछ के लिए अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के सामने पेश हुए।
लोकेश सुबह 10 बजे से पहले ताडेपल्ली स्थित सीआईडी कार्यालय पहुंच गए। सीआईडी अधिकारी शाम 5 बजे तक उनसे पूछताछ कर सकते हैं।
सीआईडी ने 30 सितंबर को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत टीडीपी नेता को नोटिस दिया था, इसमें उन्हें 4 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था।
बाद में, लोकेश की याचिका पर, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीआईडी को उनसे पूछताछ 10 अक्टूबर तक स्थगित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने टीडीपी महासचिव को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ के लिए सीआईडी अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा था।
सीआईडी ने 26 सितंबर को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में एक मेमो दाखिल किया था, जिसमें लोकेश को मामले में 14वां आरोपी बताया गया था।
लोकेश ने बाद में मामले में अग्रिम जमानत के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया था।
सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अदालत को बताया कि वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत लोकेश को नोटिस जारी करेगी।
चूंकि मामले में गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, इसलिए अदालत ने टीडीपी नेता को जांच में सहयोग करने का निर्देश देकर उनकी याचिका का निपटारा कर दिया।
लोकेश टीडीपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, जो कौशल विकास घोटाले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।
सीआईडी ने पहले ही नायडू को अमरावती इनर रिंग रोड मामले और एपी फाइबरनेट मामले में आरोपी के रूप में नामित किया है और विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में उनके खिलाफ कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट याचिका दायर की है।