जलविद्युत विभाग ही था जिसने कृष्णा ट्रिब्यूनल की समय सीमा बढ़ाने का केंद्रीय आदेश जारी किया
कृष्णा ट्रिब्यूनल: केंद्र सरकार ने शनिवार को कृष्णा जल विवाद निपटान ट्रिब्यूनल की समय सीमा बढ़ा दी है. केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है. केंद्र ने एक आदेश जारी कर समय सीमा 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है, क्योंकि जल विवाद निपटान पर फैसला अभी आना बाकी है। दरअसल, ट्रिब्यूनल का फैसला इसी साल 1 अगस्त तक आना है. फिलहाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की दावेदारी अभी भी जारी है. इस क्रम में फैसले में कुछ और समय लगने की संभावना है. ऐसे में केंद्र ने ट्रिब्यूनल की समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया है.ट्रिब्यूनल की समय सीमा बढ़ा दी है. केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है. केंद्र ने एक आदेश जारी कर समय सीमा 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है, क्योंकि जल विवाद निपटान पर फैसला अभी आना बाकी है। दरअसल, ट्रिब्यूनल का फैसला इसी साल 1 अगस्त तक आना है. फिलहाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की दावेदारी अभी भी जारी है. इस क्रम में फैसले में कुछ और समय लगने की संभावना है. ऐसे में केंद्र ने ट्रिब्यूनल की समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया है.ट्रिब्यूनल की समय सीमा बढ़ा दी है. केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है. केंद्र ने एक आदेश जारी कर समय सीमा 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है, क्योंकि जल विवाद निपटान पर फैसला अभी आना बाकी है। दरअसल, ट्रिब्यूनल का फैसला इसी साल 1 अगस्त तक आना है. फिलहाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की दावेदारी अभी भी जारी है. इस क्रम में फैसले में कुछ और समय लगने की संभावना है. ऐसे में केंद्र ने ट्रिब्यूनल की समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया है.