Andhra Pradesh मामले में NIA ने मुख्य आरोपी अबू बकर सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दायर की
Hyderabad: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को 2025 के आंध्र प्रदेश मामले में एक मुख्य आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसके घर से विस्फोटक बरामद हुए थे। आरोपी, शेख अमानुल्लाह उर्फ अबू बकर सिद्दीकी, पर NIA स्पेशल कोर्ट, विजयवाड़ा में दायर चार्जशीट में UA(P) एक्ट, BNS, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। NIA की जांच में पता चला कि अबू बकर सिद्दीकी 1999 में तमिलनाडु में एक और आपराधिक मामले में फरार होने के बाद से आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले के रायचोटी शहर में शेख अमानुल्लाह के फर्जी नाम से फर्जी दस्तावेजों पर रह रहा था।
दरअसल, वह तमिलनाडु में 14 आपराधिक मामलों में वांछित था। शुरू में, उसे 1 जुलाई 2025 को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब उसकी पहचान फरार अबू बकर सिद्दीकी के रूप में हुई थी। इसके बाद, अगस्त 2025 में, आंध्र प्रदेश पुलिस ने उसे विस्फोटकों की जब्ती के इस मामले में गिरफ्तार किया, जिसे बाद में NIA ने अपने हाथ में ले लिया और RC-17/2025/NIA/DLI के रूप में फिर से रजिस्टर किया। NIA को अपनी चल रही जांच के दौरान पता चला कि आरोपी के पास आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से अवैध विस्फोटक पदार्थ और प्रतिबंधित हथियार थे। वह ऐसी गतिविधियों की तैयारी कर रहा था और गिरफ्तारी के समय, वह लक्ष्यों का चयन करने के साथ-साथ भोले-भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने, और उन्हें IED बनाने का प्रशिक्षण देने में लगा हुआ था।
तमिलनाडु में जिन मामलों में वह आरोपी था, उनमें पार्सल बम भेजना (1995), राज्य के तीन शहरों में पांच जगहों पर बम लगाना (1999), ट्रेन में अवैध रूप से विस्फोटक ले जाना (1999), 30 साल की अवधि में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में फरार लोगों को पनाह देना, 2011 में एक प्रमुख नेता की रथ यात्रा के दौरान बम लगाना, और 2012-13 के दौरान कई राजनीतिक नेताओं की क्रूर हत्याएं शामिल हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।