हैदराबाद पुलिस ने सड़कों और पूजा स्थलों के आसपास पतंग उड़ाने पर रोक लगाई

Update: 2023-01-14 09:57 GMT

सिटी न्यूज़: हैदराबाद पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति भंग की घटनाओं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संक्रांति त्योहार के अवसर पर सभी सड़कों और पूजा स्थलों के आसपास पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी है। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने एक अधिसूचना जारी कर सभी सड़कों और पूजा स्थलों के आसपास पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। यह आदेश 14 व 15 जनवरी से प्रभावी रहेंगे। अधिसूचना के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में यह फैसला लिया गया है।

पुलिस आयुक्त ने यह भी आदेश दिया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों से अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी लाउडस्पीकर या डीजे नहीं लगाया जाएगा और न ही बजाया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उनके डीजे पर कोई भड़काऊ भाषण या गाना नहीं बजाया जाएगा। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या किसी अन्य गतिविधियों से साउंड का स्तर तय सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का भी जिक्र किया गया है जिसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस ने किसी भी दुर्घटना या अप्रिय घटना से बचने के लिए बच्चों के परिजनों से कहा कि है व अपने बच्चों को उचित दीवारों के बिना छतों से पतंग नहीं उड़ाने दें।

इस बीच, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय ने पतंगबाजी लेकर दिए गए फैसले को लेकर तेलंगाना सरकार की आलोचना की है। उन्होंने पूछा, क्या रंगोली के आकार, स्थान और रंगों पर भी कोई प्रतिबंध है?

Tags:    

Similar News

-->