उच्च न्यायालय ने रघुराम कृष्णम राजू मामले में तुलसी बाबू की जमानत खारिज कर दी
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने रघुराम कृष्णम कृष्ण राजू से जुड़े हिरासत में यातना मामले में आरोपी तुलसी बाबू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बाबू की जमानत याचिका के संबंध में 13 फरवरी को सुनी गई दलीलों के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। वर्तमान में गुंटूर जिला जेल में रिमांड कैदी के रूप में बंद तुलसी बाबू को इस साल 9 जनवरी को रघुराम कृष्णम कृष्ण राजू के खिलाफ यातना के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान तत्कालीन सेवानिवृत्त एएसपी विजय पाल ने उनसे आमने-सामने पूछताछ की थी। रघुराम कृष्णम राजू को 14 मई, 2021 को हैदराबाद में आंध्र प्रदेश सीआईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी की रात गुंटूर सीआईडी कार्यालय में जांच के दौरान उन्हें यातनाएं दी गईं। राजू ने जुलाई 2024 में कथित यातना के संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।