विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को अमरावती इनर रिंग रोड के संरेखण में अनियमितताओं के संबंध में सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत दिए गए एपी-सीआईडी के नोटिस के खिलाफ पूर्व मंत्री पी. नारायण की याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दी।
मामले के दूसरे आरोपी नारायण ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी पहले के एक फैसले का हवाला देते हुए अदालत में याचिका दायर की थी कि एपी-सीआईडी को उसके घर पर जांच करने का निर्देश दिया जाए क्योंकि वह वृद्ध है।
हालाँकि, चूंकि न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, इसलिए अदालत ने सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दी।