जगन की LOP की याचिका पर Andhra विधानसभा अध्यक्ष को हाईकोर्ट का नोटिस

Update: 2024-07-31 09:01 GMT
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश विधानसभा महासचिव और विधानसभा अध्यक्ष के सचिव को नोटिस जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को विपक्ष के नेता (एलओपी) का दर्जा दिए जाने के मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति चीमालापति रवि की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की, जिसमें उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा दिए जाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जगन मोहन रेड्डी के वकील एस. श्रीराम ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता वाईएसआरसी विधायक दल के नेता हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें विधानसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाना चाहिए।
महाधिवक्ता दम्मालापति श्रीनिवास ने तर्क दिया कि जगन मोहन रेड्डी ने विधानसभा अध्यक्ष चौ. अय्यन्ना पात्रुडु और वित्त एवं विधायी मामलों के मंत्री पय्यावुला केशव को व्यक्तिगत रूप से इस मामले में प्रतिवादी बनाया है और ऐसी किसी भी आवश्यकता को खारिज कर दिया है।
जब अदालत ने पूछा कि इस मामले पर निर्णय लेने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो एजी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ही निर्णय लेने वाला प्राधिकारी है। अदालत ने कहा कि इस मामले पर गहन सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि अंतरिम आदेश के लिए कोई दलील नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की।
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