आंध्र प्रदेश के नए जिलों में सरकारी कर्मचारियों का एचआरए बढ़ा
नए जिला मुख्यालयों के लिए एचआरए बढ़ाने का आदेश दिया। यह आदेश 1 जून से भावी प्रभाव से लागू है।
विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के नए जिलों के मुख्यालय में कार्यरत अपने कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को बढ़ाने के आदेश जारी किए.
सरकार ने एचआरए को 12 फीसदी से बढ़ाकर 16 फीसदी करने का फैसला किया है. यह पार्वतीपुरम, पदेरू, अमलापुरम, बापटला, राजमुंदरी, भीमावरम, नरसरावपेटा, पुट्टापर्थी और रायचोटी जिला मुख्यालयों के कर्मचारियों पर लागू होगा।
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सलाह पर विशेष मुख्य सचिव (वित्त) शमशेरसिंह रावत ने इस आशय का GO MS:69 जारी किया। आदेशों में कहा गया है कि नए जिले और राजस्व मंडल एचआरए @ 16 प्रतिशत की स्वीकृति के लिए निर्धारित जनसंख्या मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं और इसलिए वेतन संशोधन आयोग 2022 की सिफारिशों में एचआरए @ 12 प्रतिशत दिया गया था। इन जिला मुख्यालयों के कर्मचारियों ने एचआरए को बढ़ाकर 16 फीसदी करने का अनुरोध किया है।
सरकार ने मामले की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, नए जिला मुख्यालयों के लिए एचआरए बढ़ाने का आदेश दिया। यह आदेश 1 जून से भावी प्रभाव से लागू है।