घी मिलावट मामला: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने डेयरी कंपनी के प्रबंध निदेशक को जमानत दी
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तिरुमला लड्डू घी में मिलावट के मामले में एआर डेयरी फ़ूड प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजू राजशेखरन को सशर्त ज़मानत दे दी है। न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव ने सोमवार को यह फैसला सुनाते हुए राजशेखरन को 50-50 हज़ार रुपये के दो मुचलके जमा करने का निर्देश दिया। उन्हें छह महीने तक हर महीने एक बार जाँच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।
मिधुन की ज़मानत याचिका खारिज
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शराब नीति मामले में राजमपेट के सांसद पीवी मिधुन रेड्डी की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि प्रारंभिक साक्ष्य मामले में मिधुन की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।
अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत, अग्रिम ज़मानत देने का उसका अधिकार बहुत कम, केवल असाधारण मामलों में ही प्रयोग किया जाता है।
वाईएसआरसीपी की याचिका रद्द: सुनवाई स्थगित
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी, राज्यसभा सदस्य वाईवी सुब्बा रेड्डी, पूर्व मंत्रियों विदाला रजनी और पेरनी नानी तथा जगन के निजी सचिव के नागेश्वर रेड्डी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। इन याचिकाओं में वाईएसआरसीपी समर्थक सिंगय्या की मौत के संबंध में नल्लापाडु पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई है।
उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक को फटकार लगाई
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोवूर विधायक वेमिरेड्डी प्रशांति रेड्डी के खिलाफ पूर्व विधायक नल्लापुरेड्डी प्रसन्ना कुमार रेड्डी की अभद्र टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि एक महिला के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं।