पूर्व YSRC विधायक को TD विधायक पर 'आपत्तिजनक' टिप्पणी के लिए पुलिस नोटिस मिला
TIRUPATI तिरुपति: पूर्व विधायक और वाईएसआरसी नेता नल्लापारेड्डी प्रसन्ना कुमार रेड्डी को कोवूर पुलिस Kovur Police ने तेलुगु देशम (टीडी) के मौजूदा विधायक वेमिरेड्डी प्रशांति रेड्डी के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज एक मामले के संबंध में औपचारिक नोटिस जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत जारी इस नोटिस में पूर्व विधायक को 25 जुलाई को पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
सब-इंस्पेक्टर रंगनाथ गौड़ ने सोमवार रात प्रसन्ना कुमार के आवास पर यह नोटिस पहुँचाया। पुलिस के अनुसार, यह मामला हाल ही में कोवूर के कल्याण मंडपम में आयोजित एक जनसभा से संबंधित है, जहाँ वाईएसआरसी नेता ने कथित तौर पर टीडी विधायक के निजी जीवन का हवाला देते हुए अनुचित और अपमानजनक टिप्पणियाँ की थीं।उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के लिए उस पर आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 75 (अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव), धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान), धारा 296 (अश्लील कृत्य), धारा 352 (उकसावा) और धारा 353(2) (गलत सूचना), साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराएँ। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रसन्ना कुमार को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उनके बयान महिलाओं को दी गई कानूनी सुरक्षा का स्पष्ट उल्लंघन हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि अपनी टिप्पणियों को सही ठहराने के उनके बाद के प्रयासों ने उनकी दलील को और कमज़ोर कर दिया।
इन टिप्पणियों से पूरे निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक आक्रोश फैल गया। कोवूर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि टीडी और वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी तथा प्रशांति रेड्डी के समर्थकों ने भी इन बयानों की निंदा करते हुए प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पूर्व विधायक के आवास को निशाना बनाया और संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। पुलिस मामले की जाँच जारी रखे हुए है।