कर्मचारी संघ के नेता को राहत मिली, उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी
एसीबी अदालत में जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी।
आंध्र प्रदेश सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सूर्यनारायण को उच्च न्यायालय में राहत मिली क्योंकि अदालत ने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें एसीबी अदालत में जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी।
हाई कोर्ट ने एसीबी कोर्ट को जमानत के मुद्दे पर 7 जुलाई तक फैसला करने का निर्देश दिया. साथ ही, एपी हाई कोर्ट ने अगले महीने की 7 तारीख तक सूर्यनारायण को गिरफ्तार न करने का आदेश जारी किया है. सूर्यनारायण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी रवि प्रसाद ने बहस की.
मालूम हो कि सूर्यनारायण के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज किये गये हैं. ऐसा लगता है कि वाणिज्य कर विभाग में अनियमितता का मामला दर्ज है और इसके लिए वह अग्रिम जमानत लेने का प्रयास कर रहे हैं.