VIJAYAWADA विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह 6 नवंबर तक फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। अल्लू अर्जुन ने अदालत में याचिका दायर कर मांग की है कि 2024 के चुनावों से पहले नांदयाल विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक सिल्पा रविचंद्र किशोर रेड्डी के आवास पर जाने के दौरान उनके खिलाफ दर्ज मामला रद्द किया जाए। अल्लू अर्जुन और सिल्पा की दलीलों पर सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस को अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी किए। पुलिस ने चुनाव आयोग के निर्देश के आधार पर आदर्श आचार संहिता Model Code of Conduct का उल्लंघन कर रैली निकालने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।