24 तक अविनाश रेड्डी को गिरफ्तार न करें, सीबीआई को सुप्रीम निर्देश
पीठ ने आगे की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।
अविनाश रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विवेका की बेटी सुनीता की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस महीने की 24 तारीख तक अविनाश रेड्डी को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया था. जवाब देने वालों को नोटिस जारी किए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस महीने की 24 तारीख को सुबह साढ़े नौ बजे मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा. अविनाश के वकील ने कहा कि अगर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। पीठ ने आगे की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।