विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने 100 शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब मतदान 1 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।
21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के पालन में, SEC ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे के बाद जारी करने का कार्यक्रम तय किया है। यदि जरूरत पड़ी, तो 2 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक दोबारा मतदान (रीपोलिंग) कराया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 3 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी।
SEC ने चार शहरी स्थानीय निकायों — कडप्पा नगर निगम, राजमपेटा नगरपालिका, मैदुकुरु नगरपालिका और तिरुपति नगर निगम — में नामांकन प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया है। नए नामांकन 23 और 24 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद 25 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) होगी।
नए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए अपना नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक है।
कडप्पा नगर निगम में, यह संशोधित नामांकन प्रक्रिया 11 वार्डों — 6, 11, 13, 15, 16, 17, 24, 31, 34, 52 और 55 — पर लागू होगी। राजमपेटा नगरपालिका में, इसमें 11 वार्ड — 6, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 26 और 27 — शामिल हैं।
मैदुकुरु नगरपालिका के सभी 32 वार्डों में यह संशोधित नामांकन प्रक्रिया लागू होगी। तिरुपति नगर निगम में, यह वार्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 55, 56, 57, 59, 65 और 66 पर लागू होता है।
राज्य चुनाव आयुक्त अनिल चंद्र पुनेथा ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें सभी 100 शहरी स्थानीय निकायों के लिए संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की गई।
सुप्रीम कोर्ट की सलाह के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने कलेक्टर्स, जिला चुनाव अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों (SPs) की रिपोर्टों के साथ-साथ याचिकाकर्ता, YSRC और अन्य उम्मीदवारों के अभ्यावेदनों की जांच की। आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों सहित अन्य सबूतों पर भी विचार किया, जो उसे सौंपे गए थे।
आयोग ने पाया कि कुछ शहरी स्थानीय निकायों में, चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को कथित तौर पर डराया-धमकाया गया या उन पर हमले किए गए; उनके नामांकन पत्र फाड़ दिए गए या उन्हें नामांकन दाखिल करने से रोका गया। आयोग ने पाया कि ऐसी घटनाएं चार शहरी स्थानीय निकायों में हुई थीं, इसलिए उसने प्रभावित उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करने का एक और मौका देने का फैसला किया।
इसके अनुसार, राज्य चुनाव आयोग ने इन चार स्थानीय निकायों में नामांकन प्रक्रिया को 23 और 24 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच दाखिल किए जा सकेंगे।
निर्धारित नामांकन केंद्रों के अलावा, संबंधित कलेक्टर्स और जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा बताए गए कलेक्ट्रेट परिसरों में भी नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे।