जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को डीजीपी को अखिल भारतीय युवा महासंघ (एआईवाईएफ) की उस याचिका पर विचार करने और आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए किए गए वादों को लागू करने की मांग को लेकर हिंदुपुर से इच्चापुरम तक बस यात्रा निकालने की मांग की गई थी। द्विभाजन।
एआईवाईएफ के प्रदेश अध्यक्ष परचुरी राजेंद्र बाबू द्वारा पुलिस की अनुमति प्राप्त करने में अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने वाली अर्जेंट लंच मोशन याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव ने डीजीपी को चार दिनों में संबंधित आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील केएस मूर्ति ने कहा कि यात्रा जुलूसों और बैठकों की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि यह केवल विश्वविद्यालयों में आयोजित की जाएगी। सरकारी वकील टीएमके चैतन्य के पक्ष को सुनने के बाद, एचसी ने डीजीपी को आवेदन पर विचार करने और चार दिनों में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। आगे की सुनवाई 25 जनवरी को मुकर्रर की गई।