आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में सीआईडी को निर्देश जारी करने के बाद टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव लोकेश की सीआईडी पूछताछ इस महीने की 10 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकेश ने इनर रिंग रोड मामले में सीआईडी द्वारा जारी 41ए नोटिस में उल्लिखित प्रावधानों को चुनौती दी थी और लोकेश द्वारा दायर लंच मोशन याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
लोकेश के वकीलों ने तर्क दिया कि वह वर्तमान में हेरिटेज में शेयरधारक हैं और संकल्प और बैंक खाता बही प्रदान करने के लिए कंपनी की एक प्रक्रिया है। वरिष्ठ वकील पोसानी वेंकटेश्वरलु ने तर्क दिया कि लोकेश से इन दस्तावेजों की मांग करना अनुचित था। सीआइडी ने कहा कि वे कोई कागजात नहीं मांगेंगे.
हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई इसी महीने की 10 तारीख को करने का आदेश दिया. उस दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ होनी है और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि एक वकील को अनुमति दी जाए. इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने सीआईडी को कार्यवाही के दौरान एक घंटे का लंच ब्रेक प्रदान करने का निर्देश दिया है।