विजयवाड़ा : मत्स्य पालन आयुक्त, ए सूर्या कुमारी, समुद्री मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन के साथ समुद्री संसाधनों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती हैं। उन्होंने कहा, "सभी मछुआरों से अनुरोध है कि वे 'समुद्री मछली पकड़ने पर प्रतिबंध' का सख्ती से पालन करें जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया था, ताकि प्रतिबंध के बाद की अवधि के दौरान अच्छी पकड़ हासिल की जा सके और भविष्य के लिए मत्स्य संपदा को बनाए रखा जा सके।"
आंध्र प्रदेश के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग ने समुद्री मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। 15 अप्रैल से 14 जून तक, 61 दिनों तक प्रभावी, यह प्रतिबंध आंध्र प्रदेश के पूरे तट पर ओबीएम और आईबीएम से सुसज्जित सभी पंजीकृत मशीनीकृत और मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जहाजों पर लागू होता है।
इस प्रतिबंध का उद्देश्य प्रजनन काल के दौरान समुद्री प्रजातियों, विशेषकर झींगा और मछली की अधिकांश प्रजातियों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। आयुक्त सूर्या कुमारी ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप कानून के तहत जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें नावों और मछलियों को जब्त करना, भारी जुर्माना और मछुआरों को प्रदान की जाने वाली सरकारी सब्सिडी और लाभों को बंद करना शामिल है।
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