सड़क सह रेल पुल पर भारी वाहनों पर रोक, कलेक्टर ने दिये अचानक आदेश
सड़क सह रेल पुल पर भारी वाहनों पर रोक
राजामहेंद्रवरम (पूर्वी गोदावरी जिला): जिला कलेक्टर डॉ. के. माधवी लता ने रविवार से राजामहेंद्रवरम और कोव्वुर के बीच सड़क-सह-रेल पुल पर लॉरियों और बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का अचानक आदेश जारी किया है। अब से भारी वाहनों और बसों को गैमन ब्रिज से होकर यात्रा करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सड़क सह रेलवे पुल पर 1974 से वाहनों का आवागमन जारी है. उस समय पुल की जीवन अवधि 65 वर्ष तय की गयी थी. कलेक्टर ने बताया कि 49 वर्षों से उपलब्ध इस पुल के समय यातायात में अत्यधिक वृद्धि के कारण पुल पर दबाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इस पुल पर भारी वाहनों के चलने से डेक ज्वाइंट वाले इलाकों में पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुल की सुरक्षा को देखते हुए, आर एंड बी अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, लॉरियों और बसों को पुल पर चलने से प्रतिबंधित किया जा रहा है।
वर्ष 2007 और 2011 में विशेषज्ञ समितियों ने रिपोर्ट दी थी कि 10.2 टन से अधिक वजन वाले वाहन चलाने पर पुल की चपेट में आने की आशंका रहती है। कलेक्टर ने कहा कि पुल के बीच में पोल लगाए जाएं ताकि केवल अनुमति प्राप्त वाहन ही पुल पर चल सकें।