Attack case: तलसीला, अविनाश ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की
VIJAYAWADA, विजयवाड़ा: टीडीपी केंद्रीय कार्यालय पर हमले से संबंधित वाईएसआरसी एमएलसी तलसिला रघुराम YSRC MLC Talasila Raghuram और नेता देवीनेनी अविनाश की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अविनाश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एल रविचंदर ने कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए एक पूरक याचिका दायर की और लंच मोशन याचिका के रूप में तत्काल सुनवाई की मांग की। पुलिस विभाग के वकील केएम कृष्णा रेड्डी ने तर्क दिया कि जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है, यह मुद्दा छोटा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2021 में तत्कालीन सत्तारूढ़ दल के प्रोत्साहन से सैकड़ों लोगों ने मंगलागिरी में टीडीपी केंद्रीय कार्यालय पर हमला किया और पूरी घटना छह सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए आएगी और उन्होंने जमानत याचिका को उस याचिका के साथ जोड़ने की मांग की।
याचिकाकर्ता के वकील Counsel for the petitioner ने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से वह बुधवार को नहीं आ सके और उन्होंने अदालत से उनकी दलील सुनने की मांग की। उनके अनुरोध पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति वीआरके कृपा सागर ने अविनाश की याचिका पर सुनवाई की। रविचंद्र ने तर्क दिया कि मामले में एक अन्य आरोपी की गवाही के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने लोगों को टीडीपी कार्यालय पर हमला करने के लिए उकसाया था। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को मामूली चोट आई है, जैसा कि डॉक्टर ने प्रमाणित किया है। उन्होंने बताया कि हमले के दो साल बाद पुलिस ने इसे हाई-प्रोफाइल मामला बना दिया। जब मामले में अन्य आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के तहत नोटिस दिया गया, तो याचिकाकर्ता को ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया और उसे गिरफ्तार करने के लिए ऐसा किया गया। इसलिए, अदालत से अग्रिम जमानत देने का अनुरोध किया गया। मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अदालत ने पुलिस को वाईएसआरसी एमएलसी के खिलाफ मामले का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। दूसरी ओर, पूर्व मंत्री जोगी रमेश ने टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के आवास पर हमले से संबंधित ताड़ेपल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस को मामले का पूरा ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया और सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।