विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'नृशंस और अस्वीकार्य'
एक विवेकानंद रेड्डी की 15 मार्च, 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश को "नृशंस और अस्वीकार्य" करार दिया। शीर्ष अदालत ने एचसी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के आरोपी वाईएसआरसीपी सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दी गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने 18 अप्रैल को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता पर सवाल उठाने वाली मृतक की बेटी डॉ सुनीता नरेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की।
आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की 15 मार्च, 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।