एलुरु: जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर वी प्रसन्ना वेंकटेश ने गुरुवार को यहां कलक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. उन्होंने चेतावनी दी कि 4 जून को होने वाली मतगणना के दौरान अगर किसी ने गैरकानूनी गतिविधियों का सहारा लिया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नियमानुसार प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। उम्मीदवारों को इस महीने के अंत तक अपने काउंटिंग एजेंटों का पूरा विवरण फॉर्म-18 में जमा करना होगा। मतगणना प्रक्रिया के बाद भी, किसी भी कानून एवं व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए 15 दिनों तक एहतियाती सुरक्षा उपाय लागू रहेंगे।
मतगणना केंद्र में प्रत्याशी के साथ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां ले जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्हें प्रवेश द्वार पर रखा जाए. परिणाम राउंड-वार प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए 14 टेबलें लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि ईवीएम में वोटों की गिनती पूरी होने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती वीवीपैट में की जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध में, यह स्पष्ट किया गया कि मतगणना प्रक्रिया को दो या तीन के समूह में एक निर्दिष्ट क्षेत्र से फिल्माया जा सकता है और इसे ईवीएम पर ज़ूम करने की अनुमति नहीं है।
मतगणना क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य पुलिस बल के साथ तीन स्तरीय सुरक्षा रहेगी. मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. उन्होंने कहा कि मतगणना को लेकर आरओ, एआरओ आदि के लिए दो चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा. उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी के आवंटन के लिए तीन राउंड का रेंडमाइजेशन किया जाएगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में, उम्मीदवार का एजेंट उस पीसी के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतगणना केंद्रों पर जा सकता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में संबंधित अभ्यर्थी एवं एजेंट उसी निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रहेंगे।
संबंधित उम्मीदवार और उनके एजेंट उन स्ट्रांग रूम का दौरा कर सकते हैं जहां ईवीएम सुरक्षित हैं, निर्दिष्ट समय पर हर दिन तीन बार। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों की जीत के जश्न के संबंध में किसी भी जुलूस और रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार पटाखे चलाने पर भी निषेधाज्ञा लागू है। मतगणना कक्ष में आते समय मतगणना एजेंटों को डुप्लिकेट फॉर्म-17सी, सफेद कागज और पेन के साथ उपस्थित होना होगा। मतगणना केंद्र पर आने वालों को निर्धारित पहचान पत्र के साथ ही शामिल होना होगा।