KADAPA: आंध्र प्रदेश लोकायुक्त ने श्रीकाकुलम ज़िले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBVs) में काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनके बकाया EPF और ESI का ₹50.24 लाख का भुगतान सुनिश्चित किया है।
उप-लोकायुक्त न्यायमूर्ति पी. रजनी ने शिकायत को बंद करने का आदेश दिया, जब यह पुष्टि हो गई कि ₹50,24,006 की राशि वसूल कर ली गई है और प्रभावित कर्मचारियों के खातों में जमा कर दी गई है।
यह शिकायत पोंडुरु बालाराजू ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों—जि
नमें रसोइए, चौकीदार, अटेंडर, अकाउंटेंट और सफ़ाई कर्मचारी शामिल हैं—को EPF और ESI की कटौती के बाद मानदेय का भुगतान किया जाता था, लेकिन जून 2018 से जनवरी 2020 के बीच ये राशियाँ जमा नहीं की गईं।
लोकायुक्त के निर्देशों के बाद, स्कूल शिक्षा के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (विशाखापत्तनम), समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक और ज़िला अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की गईं। जाँच में पाया गया कि आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ काटी गई योगदान राशि जमा करने में विफल रही थीं।
लोकायुक्त के हस्तक्षेप के बाद, अधिकारियों ने वसूली की प्रक्रिया शुरू की और एजेंसियों के ख़िलाफ़ एक आपराधिक मामला दर्ज किया। इसके बाद, बकाया पूरी राशि कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर दी गई।
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