विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश को नोटिस जारी कर सभी जिला बार एसोसिएशन के चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण पर विचार करने को कहा है।
चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस चल्ला गुणारंजन की डिवीजन बेंच ने सीनियर एडवोकेट थोता सुनीता द्वारा दायर PIL नंबर 14/2026 पर सुनवाई की। खुद पेश होते हुए, उन्होंने एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 3 के तहत वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आग्रह किया, और बताया कि राज्य में 12,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली महिला वकील हैं।