आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बोरुगड्डा अनिल कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पोस्ट करने में उनकी संलिप्तता पर जोर दिया गया है। कार्यवाही के दौरान, पुलिस ने अदालत को बताया कि अनिल की आपराधिक पृष्ठभूमि है, जो रिहाई के लिए उनकी याचिका के खिलाफ भारी पड़ी। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के रुख से सहमति जताते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में नरमी नहीं बरती जा सकती। पुलिस ने सबूत पेश किए कि अनुचित सोशल मीडिया आचरण से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में अनिल के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। इनमें से एक मामला अनंतपुर फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अनिल की जमानत याचिका आधिकारिक तौर पर खारिज कर दी गई, जिसमें न्यायाधीश ने उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता के बारे में उल्लेखनीय टिप्पणी की।