इप्पतम मामले में याचिकाकर्ताओं पर एपी हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 'इप्पतम' मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रोष व्यक्त किया और गुंटूर जिले के ताडेपल्ली मंडल के इप्पतम गांव में अवैध निर्माण
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 'इप्पतम' मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रोष व्यक्त किया और गुंटूर जिले के ताडेपल्ली मंडल के इप्पतम गांव में अवैध निर्माण को हटाने के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने वाले प्रत्येक याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया। नोटिस दिए जाने के बावजूद नोटिस जारी नहीं करने की बात कहकर कोर्ट को गुमराह करने और मकानों को गिराने पर स्टे लगवाने पर कोर्ट ने 14 लोगों पर 14 लाख का जुर्माना लगाया। कारण बताओ नोटिस दिए बिना ध्वस्त कर दिया, अंततः इस तथ्य की सूचना उच्च न्यायालय को दी।
मकान मालिकों की ओर से वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि अधिकारियों ने कारण बताओ नोटिस दिया था, जिस पर हाईकोर्ट उनसे नाराज हो गया और उनसे यह बताने को कहा कि क्यों न क्रिमिनल कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया और जुर्माना लगाया।