आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अमरावती महा पदयात्रा पर अंतरिम याचिका खारिज की
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को अमरावती किसान पदयात्रा के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर अंतरिम याचिकाओं और रिट अपील को खारिज कर दिया।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को अमरावती किसान पदयात्रा के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर अंतरिम याचिकाओं और रिट अपील को खारिज कर दिया। पदयात्रा पर एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित मामले से संबंधित नहीं होने वालों द्वारा दायर याचिका की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसने माना कि तीसरे पक्ष की याचिका दायर करना कानूनी नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने रायथंगा समाख्या की ओर से पदयात्रा में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। अंतरिम आवेदनों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि रिट अपील में भी कोई दम नहीं है।